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Vice president election 2022: उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव 6 अगस्त को होगा. ऐसे में जानते हैं कि उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है, उनके कार्यक्षेत्र में किस तरह की जिम्मेदारियां होती हैं और उनके पास कौन सी पावर होती हैं…


Jul 02, 2022 | 10:58 AM

TV9 Hindi

| Edited By: अंकित गुप्ता

Jul 02, 2022 | 10:58 AM




उपराष्‍ट्रपति (Vice President) पद के लिए चुनाव 6 अगस्‍त को होगा. इसी दिन नतीजे आ जाएंगे. वर्तमान उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) का कार्यकाल 10 अगस्‍त को समाप्‍त हो रहा है. यानी उनका कार्यकाल पूरा होने 4 दिन पहले ही नए उपराष्‍ट्रपति की घोषणा की जाएगी. राष्‍ट्रपति पद के लिए उम्‍मीदवार घोष‍ित किए जा चुके हैं और अब उपराष्‍ट्रपति के लिए उम्‍मीदवारों के नाम आने बाकी है. ऐसे में जानते हैं कि उपराष्‍ट्रपति का काम क्‍या होता है, उनके कार्यक्षेत्र में किस तरह की जिम्‍मेदारियां होती हैं और उनके पास कौन सी पावर होती हैं...

उपराष्‍ट्रपति (Vice President) पद के लिए चुनाव 6 अगस्‍त को होगा. इसी दिन नतीजे आ जाएंगे. वर्तमान उपराष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू (Venkaiah Naidu) का कार्यकाल 10 अगस्‍त को समाप्‍त हो रहा है. यानी उनका कार्यकाल पूरा होने 4 दिन पहले ही नए उपराष्‍ट्रपति की घोषणा की जाएगी. राष्‍ट्रपति पद के लिए उम्‍मीदवार घोष‍ित किए जा चुके हैं और अब उपराष्‍ट्रपति के लिए उम्‍मीदवारों के नाम आने बाकी है. ऐसे में जानते हैं कि उपराष्‍ट्रपति का काम क्‍या होता है, उनके कार्यक्षेत्र में किस तरह की जिम्‍मेदारियां होती हैं और उनके पास कौन सी पावर होती हैं…

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है. जब देश में किसी कारणवश राष्‍ट्रपति अनुपस्थित होते हैं, स्‍वास्‍थ्‍य ठीक नहीं होता या फ‍िर किसी कारण से अपने जिम्‍मेदारी को संभालने में असमर्थ होते हैं उपराष्‍ट्रपति ही राष्‍ट्रपति की जिम्‍मेदारी को संभालते हैं. वो ऐसा तब तक करते हैं जबतक राष्‍ट्रपति अपना पद संभाल नहीं लेते या ऐसा करने में समर्थ नहीं हो जाते.

उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च संवैधानिक पद होता है. जब देश में किसी कारणवश राष्‍ट्रपति अनुपस्थित होते हैं, स्‍वास्‍थ्‍य ठीक नहीं होता या फ‍िर किसी कारण से अपने जिम्‍मेदारी को संभालने में असमर्थ होते हैं उपराष्‍ट्रपति ही राष्‍ट्रपति की जिम्‍मेदारी को संभालते हैं. वो ऐसा तब तक करते हैं जबतक राष्‍ट्रपति अपना पद संभाल नहीं लेते या ऐसा करने में समर्थ नहीं हो जाते.

वाइस प्रेस‍िडेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर राष्‍ट्रपति त्‍यागपत्र देते हैं, निष्‍कासन होता है या उनकी मृत्‍यु हो जाती है तो उपराष्‍ट्रपति ही उनकी जिम्‍मेदारियों को संभालते हैं, लेकिन ऐसा 6 माह से अध‍िक नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर राष्‍ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है.

वाइस प्रेस‍िडेंट ऑफ इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक, अगर राष्‍ट्रपति त्‍यागपत्र देते हैं, निष्‍कासन होता है या उनकी मृत्‍यु हो जाती है तो उपराष्‍ट्रपति ही उनकी जिम्‍मेदारियों को संभालते हैं, लेकिन ऐसा 6 माह से अध‍िक नहीं किया जा सकता. ऐसी स्थिति में 6 माह के अंदर राष्‍ट्रपति का चुनाव होना अनिवार्य है.

उपराष्‍ट्रपति राज्‍य सभा के सभापति के रूप में काम करते हैं. राज्‍य सभा की कार्यवाही में सभापति की अहम भूमिका होती है. जैसे- मान लीजिए राज्‍य सभा में किसी बिल का 50%- 50% मत होता है तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार राज्य-सभा के सभापति को दिया गया है.

उपराष्‍ट्रपति राज्‍य सभा के सभापति के रूप में काम करते हैं. राज्‍य सभा की कार्यवाही में सभापति की अहम भूमिका होती है. जैसे- मान लीजिए राज्‍य सभा में किसी बिल का 50%- 50% मत होता है तो ऐसी स्थिति में निर्णायक मत देने का अधिकार राज्य-सभा के सभापति को दिया गया है.

उपराष्ट्रपति अगर अपना त्‍यागपत्र देना चाहता है तो उसे राष्‍ट्रपति को सौंपना होगा. उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो.

उपराष्ट्रपति अगर अपना त्‍यागपत्र देना चाहता है तो उसे राष्‍ट्रपति को सौंपना होगा. उपराष्ट्रपति को राज्य सभा के एक ऐसे संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है, जिसे राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत ने पारित किया हो और जिससे लोक सभा सहमत हो.






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