Tue. May 30th, 2023
PMFBY: किसानों की सहूलियत के लिए फसल बीमा कंपनी ने जारी किया टोल फ्री नंबर

केंद्र सरकार ने 2016 में शुरू की थी यह योजना.

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Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana: फसल बीमा योजना के तहत नोटिफाई फसलों का किसी प्राकृतिक आपदा में नुकसान होने पर किसानों को सबसे पहले बीमा कंपनी को जानकारी देनी होती है. 72 घंटे के अंदर सूचना न देने पर मुआवजा नहीं मिलता.

राजस्थान में खरीफ सीजन के दौरान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana) के तहत बाजरा, उड़द, चवला, मूंगफली, ग्वार, ज्वार, मूंग एवं तिल की फसल को कवर किया जाएगा. इन्हें नोटिफाई कर दिया गया है. जयपुर के जिला कलेक्टर राजन विशाल ने कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक के दौरान यह बात कही. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का चयन हुआ है. जिसका टोल फ्री नंबर (Toll-free Number) 18001024088 है. उन्होंने निर्देश दिए कि बीमा कंपनी के सभी प्रतिनिधि हर हालत में ब्लॉक स्तर पर उपस्थित रहें. ताकि किसानों को दिक्कत न हो.

डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे इस तरह कार्यप्रणाली विकसित करें जिससे कि क्षेत्र में पैदावार की स्थिति सहित किसानों को दी जाने वाली क्लेम राशि की सही ढ़ंग से जानकारी मिल सके. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को किसानों हित में विभिन्न कार्यक्रमों, योजनाओं एवं गतिविधियों का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश भी दिए.

फसल बीमा योजना को लेकर दिया प्रजेंटेशन

राजन विशाल ने कहा कि अधिकारी किसानों के प्रति संवेदनशील रहें. उनके विभिन्न प्रकार के क्लेम, सब्सिडी एवं अन्य प्रकार के प्रकरणों का समय पर और जल्द से जल्द निपटारा करें. बैठक में कृषि विभाग द्वारा जिले में वर्ष 2022-23 के लिए संचालित प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जिले में क्रियान्वयन से संबंधित पावर पॉइंट प्रजेन्टेशन भी दिया गया.

टोल फ्री नंबर का क्या है काम

फसल बीमा योजना के तहत नोटिफाई फसलों का किसी प्राकृतिक आपदा (Natural Disaster) में नुकसान होने पर किसानों को सबसे पहले बीमा कंपनी को जानकारी देनी होती है. ऐसा न होने पर मुआवजा नहीं मिलता. किसानों को फसल नुकसान होने के 72 घंटे के अंदर बीमा कंपनी को खुद जाकर या फिर टोल फ्री नंबर पर सूचना देनी होती है. इसके लिए जिस जिले में जिस बीमा कंपनी को काम मिलता है वो टोल फ्री नंबर जारी करती है. अगर आप जयपुर जिले में खेती करते हैं और फसल बीमा करवाया है तो इससे संबंधित जानकारी लेने और देने के लिए इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं.

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कितना होता है प्रीमियम

किसानों द्वारा सभी खरीफ फसलों के लिए केवल 2 फीसदी एवं सभी रबी फसलों के लिए 1.5 परसेंट का एक समान प्रीमियम भुगतान किया जाना होता है. जबकि वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों (Horticulture Crops) के मामले में प्रीमियम केवल 5 फीसदी होता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है. इसमें आधा हिस्सा केंद्र और आधा राज्य का होता है. प्राकृतिक आपदाओं, कीटों के अटैक और रोगों के होने वाले नुकसान में फसलों को बीमा कवरेज मिलती है.

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